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Uttar Pradesh

किराया संबंधित विवाद की सुनवाई का अधिकार सिर्फ किराया प्राधिकरण के पास : कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश किराया विनियमन अधिनियम लागू होने के बाद मकान मालिक और किरायेदार के बीच किराया संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार सिर्फ किराया प्राधिकरण के पास है।

अमर उजाला ब्यूरो13 Jun 2026, 20:51👁 0 views
किराया संबंधित विवाद की सुनवाई का अधिकार सिर्फ किराया प्राधिकरण के पास : कोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश किराया विनियमन अधिनियम लागू होने के बाद मकान मालिक और किरायेदार के बीच किराया संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार सिर्फ किराया प्राधिकरण के पास है।

Source: Amar Ujala

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