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करदाताओं के पैसे पर डाका! 1,537 करोड़ का कर्ज सिर्फ 73 करोड़ में रफा-दफा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'बैंक, एआरसी और कर्जदारों में है गहरी सांठगांठ'

देश के बैंकिंग सिस्टम और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई मामलों में बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies - ARC) और बड़े कर्जदारों (उधारकर्ताओं) के बीच एक गहरी सांठगांठ (Nest of Collusion) दिखाई देती है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि बैंकों के पास जमा पैसा जनता और करदाताओं (Taxpayers) की गाढ़ी कमाई का होता है। इसलिए, कर्ज देने के बाद उसकी वसूली के लिए बैंकों को

news india live19 Jun 2026, 22:22👁 0 views
करदाताओं के पैसे पर डाका! 1,537 करोड़ का कर्ज सिर्फ 73 करोड़ में रफा-दफा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'बैंक, एआरसी और कर्जदारों में है गहरी सांठगांठ'
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देश के बैंकिंग सिस्टम और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कई मामलों में बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (Asset Reconstruction Companies - ARC) और बड़े कर्जदारों (उधारकर्ताओं) के बीच एक गहरी सांठगांठ (Nest of Collusion) दिखाई देती है। कोर्ट ने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि बैंकों के पास जमा पैसा जनता और करदाताओं (Taxpayers) की गाढ़ी कमाई का होता है। इसलिए, कर्ज देने के बाद उसकी वसूली के लिए बैंकों को

Source: Ni News India

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