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एमपी हाईकोर्ट ने एएसआई भारती चौबे के निलंबन पर लगाई रोक, दिये ये निर्देश

जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने एएसआई भारती चौबे जो कि पुलिस लाइन, सिवनी में पदस्थ है के निलंबन आदेश के प्रभाव और संचालन पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने यह राहत प्रदान की है. याचिकाकर्ता पर यह आरोप था कि उसने रक्षित केंद्र सिवनी में पदस्थ रहते हुए अपने शासकीय पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर पीड़िता को शासकीय आवास पर बुलाकर अनावेदक से शादी करवाने हेतु मध्यस्थता की एवं सिविल आचरण नियम का उल्लंघन किया . याचिकाकर्ता भारती चौबे की ओर से अधिवक्ता अजय शंकर

pradeep dwivedi1 Jul 2026, 13:19👁 0 views
एमपी हाईकोर्ट ने एएसआई भारती चौबे के निलंबन पर लगाई रोक, दिये ये निर्देश
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जबलपुर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने एएसआई भारती चौबे जो कि पुलिस लाइन, सिवनी में पदस्थ है के निलंबन आदेश के प्रभाव और संचालन पर अंतरिम रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने यह राहत प्रदान की है. याचिकाकर्ता पर यह आरोप था कि उसने रक्षित केंद्र सिवनी में पदस्थ रहते हुए अपने शासकीय पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर पीड़िता को शासकीय आवास पर बुलाकर अनावेदक से शादी करवाने हेतु मध्यस्थता की एवं सिविल आचरण नियम का उल्लंघन किया . याचिकाकर्ता भारती चौबे की ओर से अधिवक्ता अजय शंकर

Source: Palpal India

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