एमपी हाईकोर्ट ने 35 साल से फरार आरोपी को 15 दिन में पकडऩे का दिया अंतिम अवसर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर खड़े किए सवाल,
जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के बाद 35 साल से फरार आरोपी को लेकर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने फरार चल रहे भोपाल निवासी नवाब सेटिंगवाला की गिरफ्तारी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने भोपाल पुलिस आयुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आवेदन स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी के लिए 15 दिन का अंतिम अवसर दिया। साथ ही निर्देश दिए कि गिरफ्तारी अभियान में शामिल पुलिस दल की वीडियोग्राफी, ज

जबलपुर। एमपी हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के बाद 35 साल से फरार आरोपी को लेकर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने फरार चल रहे भोपाल निवासी नवाब सेटिंगवाला की गिरफ्तारी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने भोपाल पुलिस आयुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आवेदन स्वीकार करते हुए गिरफ्तारी के लिए 15 दिन का अंतिम अवसर दिया। साथ ही निर्देश दिए कि गिरफ्तारी अभियान में शामिल पुलिस दल की वीडियोग्राफी, ज
Source: Palpal India
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