एनसीआर में धूल प्रदूषण पर शिकंजा, मेरठ समेत सभी ज़िलों में 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण स्थलों पर भी होगी सख्त कार्रवाई
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण स्थलों से होने वाले धूल प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण एवं ध्वस्तीकरण स्थलों पर धूल नियंत्रण नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा काफी बढ़ा दिया है। कई नगर निकायों को मिली कार्रवाई करने की शक्ति संशोधित आदेश के तहत अब एनसीआर के कई और नगर निगम, विकास प्राधिकरण, नगर परिषद, न

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्माण स्थलों से होने वाले धूल प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले निर्माण एवं ध्वस्तीकरण स्थलों पर धूल नियंत्रण नियमों का गंभीर उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का दायरा काफी बढ़ा दिया है। कई नगर निकायों को मिली कार्रवाई करने की शक्ति संशोधित आदेश के तहत अब एनसीआर के कई और नगर निगम, विकास प्राधिकरण, नगर परिषद, न
Source: रॉयल बुलेटिन
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