उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका:"मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी पहले बना दी, रीजन बाद में घोषित किया, ये गलत'
उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है उसका पालन ही नहीं किया गया। कानूनन पहले ‘मेट्रोपॉलिटन रीजन (क्षेत्र) घोषित होना था, उसके बाद अथॉरिटी बननी थी। सरकार ने पहले अथॉरिटी बना दी और क्षेत्र की अधिसूचना 5 महीने बाद 12 जून को जारी की। यह पूरी प्रक्रिया कानून के तय नियमों के विपरीत
उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के गठन की प्रक्रिया को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि संविधान में जो प्रक्रिया दी गई है उसका पालन ही नहीं किया गया। कानूनन पहले ‘मेट्रोपॉलिटन रीजन (क्षेत्र) घोषित होना था, उसके बाद अथॉरिटी बननी थी। सरकार ने पहले अथॉरिटी बना दी और क्षेत्र की अधिसूचना 5 महीने बाद 12 जून को जारी की। यह पूरी प्रक्रिया कानून के तय नियमों के विपरीत
Source: Bhaskar