इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने दाखिल की याचिका:नई कर व्यवस्था में वैधानिक भत्तों पर इंकम टैक्स छूट न मिलने को दी चुनौती
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत एक न्यायाधीश ने नई कर व्यवस्था चुनने के बाद वैधानिक न्यायिक भत्तों पर आयकर छूट न मिलने को लेकर याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने जस्टिस संदीप जैन की इस याचिका पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति संदीप जैन की याचिका न्यायमूर्ति संदीप जैन ने याचिका में हाईकोर्ट जज (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 22D के तहत मिलने वाले वैध
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्यरत एक न्यायाधीश ने नई कर व्यवस्था चुनने के बाद वैधानिक न्यायिक भत्तों पर आयकर छूट न मिलने को लेकर याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने जस्टिस संदीप जैन की इस याचिका पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति संदीप जैन की याचिका न्यायमूर्ति संदीप जैन ने याचिका में हाईकोर्ट जज (वेतन और सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 22D के तहत मिलने वाले वैध
Source: Bhaskar
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