इलाज में लापरवाही पर हाई कोर्ट सख्त, बंदी को एक जुलाई से पहले एम्स भोपाल भेजने के आदेश
जबलपुर. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक प्रकरण में निरुद्ध जबलपुर निवासी एक बंदी के मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण में कथित लापरवाही को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल जेल प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाया है. न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित बंदी को हर हाल में एक जुलाई 2026 से पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल ले जाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परीक्षण कराया जाए. साथ ही इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं. मामले की अगली

जबलपुर. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के एक प्रकरण में निरुद्ध जबलपुर निवासी एक बंदी के मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण में कथित लापरवाही को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल जेल प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाया है. न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित बंदी को हर हाल में एक जुलाई 2026 से पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल ले जाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परीक्षण कराया जाए. साथ ही इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं. मामले की अगली
Source: Palpal India
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