आपराधिक मामला लंबित फिर भी मिलेगा चरित्र प्रमाण पत्र:हाईकोर्ट ने कहा कैरेक्टर सर्टीफिकेट कैंसिल करने का आधार नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने मात्र के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस प्रकाश पाड़िया और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 504 और 506 के तहत दर्ज मामले का लंबित होना अपने आप में चरित्र प्रमाण पत्र की मांग खारिज करने का आधार नहीं बन सकता। जालौन के मामले पर कोर्ट का फैसला कोर्ट ने कहा, "हमारी राय में केवल आई पी सी की धारा 323, 504 और 506 के तहत मामला लंबित होने के कारण चरित्र प्
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने मात्र के आधार पर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस प्रकाश पाड़िया और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323, 504 और 506 के तहत दर्ज मामले का लंबित होना अपने आप में चरित्र प्रमाण पत्र की मांग खारिज करने का आधार नहीं बन सकता। जालौन के मामले पर कोर्ट का फैसला कोर्ट ने कहा, "हमारी राय में केवल आई पी सी की धारा 323, 504 और 506 के तहत मामला लंबित होने के कारण चरित्र प्
Source: Bhaskar
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