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आपके पास भी हैं PSUs के शेयर? बेचने से पहले जान लें SEBI के ये नए नियम
सेबी ने कुछ सरकारी कंपनियों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए नया फिक्स्ड-प्राइस फ्रेमवर्क बताया है. इसके तहत ऑफर प्राइस फ्लोर प्राइस से कम से कम 15% ऊपर रखना होगा. यह व्यवस्था उन गैर-बैंकिंग, गैर-बीमा पीएसयू पर लागू होगी, जिनमें सरकार और दूसरे पीएसयू की संयुक्त हिस्सेदारी कम से कम 90% है.
आजतक बिजनेस डेस्क11 Aug 2026, 03:12👁 0 views

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सेबी ने कुछ सरकारी कंपनियों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए नया फिक्स्ड-प्राइस फ्रेमवर्क बताया है. इसके तहत ऑफर प्राइस फ्लोर प्राइस से कम से कम 15% ऊपर रखना होगा. यह व्यवस्था उन गैर-बैंकिंग, गैर-बीमा पीएसयू पर लागू होगी, जिनमें सरकार और दूसरे पीएसयू की संयुक्त हिस्सेदारी कम से कम 90% है.
Source: Aaj Tak
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