आपका पैसा- बिना फॉर्म 16 भी भर सकते हैं ITR:ये 10 डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार, जानें फाइल करने का पूरा प्रोसेस, 8 गलतियां न करें
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वेतनभोगी और सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ज्यादातर नौकरीपेशा लोग फॉर्म 16 के जरिए रिटर्न फाइल करते हैं। इसमें सैलरी, TDS, टैक्स छूट और टैक्सेबल इनकम जैसी सारी जरूरी जानकारी एक जगह मिल जाती है। हालांकि, कई बार यह देर से मिलता है और कुछ लोगों को तो मिलता ही नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या फॉर्म 16 के बिना भी ITR फाइल किया जा सकता है? जवाब है- ‘हां।’ बस इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वेतनभोगी और सामान्य टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ज्यादातर नौकरीपेशा लोग फॉर्म 16 के जरिए रिटर्न फाइल करते हैं। इसमें सैलरी, TDS, टैक्स छूट और टैक्सेबल इनकम जैसी सारी जरूरी जानकारी एक जगह मिल जाती है। हालांकि, कई बार यह देर से मिलता है और कुछ लोगों को तो मिलता ही नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या फॉर्म 16 के बिना भी ITR फाइल किया जा सकता है? जवाब है- ‘हां।’ बस इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है।
Source: Bhaskar
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