आपका पैसा- ITR फाइल करने के बाद e-वेरिफिकेशन जरूरी:एक्सपर्ट से जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस, इन 5 कॉमन गलतियों से बचें
हर साल करोड़ों लोग आखिरी तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं। रिटर्न सबमिट होते ही उन्हें लगता है कि अब उनका काम पूरा हो गया है। अब बस रिफंड का इंतजार करना है। लेकिन यहीं कई लोग एक जरूरी स्टेप छोड़ देते हैं, वह है- ITR का e-वेरिफिकेशन। यह टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया का ऐसा हिस्सा है, जिसके बिना आयकर विभाग रिटर्न प्रोसेस नहीं करता। ऐसे में रिटर्न मिलने में देरी हो सकती है। तय समय सीमा के भीतर e-वेरिफिकेशन न होने पर आयकर विभाग रिटर्न को इनवैलिड भी मान सकता है। यह एक ऑनलाइन प्रोसेस
हर साल करोड़ों लोग आखिरी तारीख से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं। रिटर्न सबमिट होते ही उन्हें लगता है कि अब उनका काम पूरा हो गया है। अब बस रिफंड का इंतजार करना है। लेकिन यहीं कई लोग एक जरूरी स्टेप छोड़ देते हैं, वह है- ITR का e-वेरिफिकेशन। यह टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया का ऐसा हिस्सा है, जिसके बिना आयकर विभाग रिटर्न प्रोसेस नहीं करता। ऐसे में रिटर्न मिलने में देरी हो सकती है। तय समय सीमा के भीतर e-वेरिफिकेशन न होने पर आयकर विभाग रिटर्न को इनवैलिड भी मान सकता है। यह एक ऑनलाइन प्रोसेस
Source: Bhaskar
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