आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर लगे एक लाख रुपए हर्जाने पर रोक:अपील पर राज्य सरकार व विपक्षियों से कोर्ट ने मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर एक लाख रुपए हर्जाना लगाते हुए याचिका खारिज करने के खिलाफ विशेष अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार व विपक्षी से जवाब मांगा है। अपील की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। कोर्ट ने एकलपीठ द्वारा लगाये गये हर्जाने पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने शिवराज सिंह की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। याची उ प्र पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में आउटसोर्सिंग कर्मचारी था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारी पर एक लाख रुपए हर्जाना लगाते हुए याचिका खारिज करने के खिलाफ विशेष अपील को सुनवाई हेतु स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने राज्य सरकार व विपक्षी से जवाब मांगा है। अपील की सुनवाई 14 जुलाई को होगी। कोर्ट ने एकलपीठ द्वारा लगाये गये हर्जाने पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने शिवराज सिंह की विशेष अपील की सुनवाई करते हुए दिया है। याची उ प्र पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में आउटसोर्सिंग कर्मचारी था।
Source: Bhaskar
Related News

यूरोप टूर रद्द होने पर मेक माय ट्रिप को बड़ा झटका, उपभोक्ता आयोग ने लौटाने को कहा 6 लाख रुपये

पीएम कुसुम योजना में पात्र डवलपर्स को बैंक प्रदान करें त्वरित ऋण- चेयरमैन डिस्कॉम्स

किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसका मानव संसाधन होती है- उद्योग मंत्री श्री देवांगन
