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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकारी विभागों की देरी के कारण कर्मचारी को नहीं किया जा सकता पुरानी पेंशन से वंचित
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक सुस्ती को लेकर एक बड़ा निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों की अत्यधिक लेटलतीफी का खामियाजा किसी कर्मचारी को नहीं भुगतना चाहिए। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए एक व्यक्ति को, सरकारी सुस्ती के कारण नियुक्ति [...]
law trend17 Jul 2026, 09:15👁 0 views

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आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रशासनिक सुस्ती को लेकर एक बड़ा निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों की अत्यधिक लेटलतीफी का खामियाजा किसी कर्मचारी को नहीं भुगतना चाहिए। हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए एक व्यक्ति को, सरकारी सुस्ती के कारण नियुक्ति [...]
Source: Law Trend - Legal News Network
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