अयोध्या में सात अभियुक्तों को तीन वर्ष कारावास:दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने जुर्माना भी लगाया
अयोध्या की दो अलग-अलग अदालतों ने कुल सात अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला शुक्रवार, 7 अगस्त को सुनाया गया, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन ने शाम को दी। पहले मामले में, अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे-6) की अदालत ने थाना कैंट में वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमा में निर्णय दिया। अभियुक्त अंजनी कुमार गौड़, पुत्र स्वर्गीय मुन्नीलाल, निवासी ददेरा, थाना पूराकलंदर को चोरी का माल बरामद होने के आरोप में दोषी पाया गया। अद
अयोध्या की दो अलग-अलग अदालतों ने कुल सात अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला शुक्रवार, 7 अगस्त को सुनाया गया, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन ने शाम को दी। पहले मामले में, अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे-6) की अदालत ने थाना कैंट में वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमा में निर्णय दिया। अभियुक्त अंजनी कुमार गौड़, पुत्र स्वर्गीय मुन्नीलाल, निवासी ददेरा, थाना पूराकलंदर को चोरी का माल बरामद होने के आरोप में दोषी पाया गया। अद
Source: Bhaskar
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