Breaking
गंगा एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: चालक को झपकी आने से पलटी डबल डेकर बस; 2 यात्रियों की मौत, 25 से ज्यादा घायलLIVE | सरसा से सीधा प्रसारण: CBSE North Zone-II Boys Swimming Championship 2026 का Day-2IND vs ZIM 3rd T20I LIVE Streaming:भारत-जिम्बाब्वे तीसरा टी20, ये है लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारीIND vs ZIM 3rd T20I FREE Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा मैच, भारत में फ्री में कैसे देखें Liveनेपाल जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खबर, अब ले जा सकेंगे इतने हजार रुपये के भारतीय नोटKerala में बारिश और तेज होगी: IMD ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कियागंगा एक्सप्रेस-वे पर बड़ा हादसा: चालक को झपकी आने से पलटी डबल डेकर बस; 2 यात्रियों की मौत, 25 से ज्यादा घायलLIVE | सरसा से सीधा प्रसारण: CBSE North Zone-II Boys Swimming Championship 2026 का Day-2IND vs ZIM 3rd T20I LIVE Streaming:भारत-जिम्बाब्वे तीसरा टी20, ये है लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट की जानकारीIND vs ZIM 3rd T20I FREE Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा मैच, भारत में फ्री में कैसे देखें Liveनेपाल जाने वाले भारतीयों के लिए बड़ी खबर, अब ले जा सकेंगे इतने हजार रुपये के भारतीय नोटKerala में बारिश और तेज होगी: IMD ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया
Technology

अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से पहले लेनी होगी अनुमति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की आॅडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्डिंग को पोस्ट, दोबारा पोस्ट या अपलोड करने से पहले संबंधित अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम क्यों ...

news editor25 Jul 2026, 04:43👁 0 views
अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से पहले लेनी होगी अनुमति
Advertisement

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की आॅडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना अनुमति सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्डिंग को पोस्ट, दोबारा पोस्ट या अपलोड करने से पहले संबंधित अधिकारी की मंजूरी जरूरी होगी। जानिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम क्यों ...

Source: National Press Times

Advertisement

Related News