UPCA राहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज की दि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की याचिका
प्रयागराज, चार अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) को राहत देते हुए इसकी सभी संपत्तियों, खातों और संसाधनों को हस्तांतरित करने की मांग वाली ‘दि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश’ की याचिका खारिज कर दी है। रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद अदालत ने पाया कि यूपीसीए सोसाइटी की तीन सितंबर, 2005 को हुई आमसभा बैठक में इसके पांच में तीन सदस्यों ने इस सोसाइटी की सभी संपत्तियों, देनदारियों और कार्यों को बंद करने और इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित यूपीसीए (कंपन

प्रयागराज, चार अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) को राहत देते हुए इसकी सभी संपत्तियों, खातों और संसाधनों को हस्तांतरित करने की मांग वाली ‘दि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश’ की याचिका खारिज कर दी है। रिकॉर्ड पर गौर करने के बाद अदालत ने पाया कि यूपीसीए सोसाइटी की तीन सितंबर, 2005 को हुई आमसभा बैठक में इसके पांच में तीन सदस्यों ने इस सोसाइटी की सभी संपत्तियों, देनदारियों और कार्यों को बंद करने और इसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत स्थापित यूपीसीए (कंपन
Source: Prabhasakshi
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