Uttar Pradesh




UP : पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के सरकारी आदेश पर लगाई रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने के मामले में राज्य सरकार के रवैये पर गंभीर टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने कहा कि 25 और 26 मई 2026 के जिन आदेशों के आधार पर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने...
विनोद सिंह25 Jun 2026, 21:29👁 0 views

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने के मामले में राज्य सरकार के रवैये पर गंभीर टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने कहा कि 25 और 26 मई 2026 के जिन आदेशों के आधार पर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने...
Source: Amar Ujala
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