Uttar Pradesh




UP Fire Safety Rules: अलीगंज अग्निकांड के बाद बड़ा फैसला, बिना फायर एनओसी के नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन और लाइसेंस
लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में फायर सेफ्टी के नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है। अब बिना अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के किसी भी व्यावसायिक भवन को व्यापार लाइसेंस या बिजली का कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा।
अभिषेक यादव26 Jun 2026, 01:47👁 0 views

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लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में फायर सेफ्टी के नियमों को बेहद कड़ा कर दिया है। अब बिना अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के किसी भी व्यावसायिक भवन को व्यापार लाइसेंस या बिजली का कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा।
Source: Haribhoomi
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