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Telegram को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, 22 जून तक एप पर जारी रहेगा अस्थायी बैन
दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET की दोबारा परीक्षा के कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। 22 जून तक एप पर अस्थायी बैन जारी रखने के आदेश हैं।
shaswat gupta19 Jun 2026, 05:18👁 0 views

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दिल्ली हाई कोर्ट ने NEET की दोबारा परीक्षा के कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी बैन को चुनौती देने वाली टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी है। 22 जून तक एप पर अस्थायी बैन जारी रखने के आदेश हैं।
Source: India Tv
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