Supreme Court ने Karnataka को UAPA विशेष अदालत के लिए ढांचा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामलों की रोजाना सुनवाई के लिए एक अतिरिक्त विशेष अदालत के वास्ते बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शाहिद खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। शाहिद खान पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) साजिश मामले में आरोपी है, जिसमें अभियोजन पक्ष 707 गवाहों से पूछताछ करना चाहता है। प्रधान न्या

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया कि वह गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामलों की रोजाना सुनवाई के लिए एक अतिरिक्त विशेष अदालत के वास्ते बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने शाहिद खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। शाहिद खान पीएफआई (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) साजिश मामले में आरोपी है, जिसमें अभियोजन पक्ष 707 गवाहों से पूछताछ करना चाहता है। प्रधान न्या
Source: Prabhasakshi
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