Uttar Pradesh




Rampur News: गो तस्करी के मामले में पांच दोषी करार, 23 को होगी सजा
केमरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में पकड़े गए पांच गो तस्करों को कोर्ट ने गोवध अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। उन्हें 23 जून को सजा सुनाई जाएगी।
मुरादाबाद ब्यूरो20 Jun 2026, 20:25👁 0 views

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केमरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में पकड़े गए पांच गो तस्करों को कोर्ट ने गोवध अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। उन्हें 23 जून को सजा सुनाई जाएगी।
Source: Amar Ujala
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