Punjab Assembly का बड़ा फैसला: Private Schools की मनमानी पर लगाम, अब 5% से ज्यादा नहीं बढ़ेगी Fees
पंजाब विधानसभा ने राज्य भर के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस पर रोक लगाने के मकसद से एक अहम कदम को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी है। सोमवार को पास हुए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फ़ी ऑफ़ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026' का मकसद बिना सरकारी मदद वाले प्राइवेट शिक्षण संस्थानों द्वारा सालाना फीस में की जाने वाली बढ़ोतरी को ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रतिशत तक सीमित करना है। यह कानून पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन पास किया गया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सदन में यह बिल पेश किया,

पंजाब विधानसभा ने राज्य भर के प्राइवेट स्कूलों में बढ़ती फीस पर रोक लगाने के मकसद से एक अहम कदम को सर्वसम्मति से मंज़ूरी दी है। सोमवार को पास हुए 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ़ फ़ी ऑफ़ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (अमेंडमेंट) बिल, 2026' का मकसद बिना सरकारी मदद वाले प्राइवेट शिक्षण संस्थानों द्वारा सालाना फीस में की जाने वाली बढ़ोतरी को ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रतिशत तक सीमित करना है। यह कानून पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन पास किया गया। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सदन में यह बिल पेश किया,
Source: Prabhasakshi
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