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PTI की मौत के बाद 1.60 करोड़ का क्लेम मिलेगा:रोड एक्सीडेंट में हुई थी मौत, कोर्ट ने 1.28 करोड़ के साथ 7% ब्याज भी चुकाने के आदेश दिए

सीकर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को मृतक शारीरिक शिक्षक(PTI) के परिजनों को 1 करोड़ 28 लाख 20 हजार 473 रुपए का क्लेम चुकाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 7% ब्याज चुकाने का आदेश भी दिया है। सीकर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के जज विनोद कुमार गिरी ने दुर्गा देवी आदि बनाम मोहन सिंह आदि के मामले में कोर्ट ने टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2 महीने में भुगतान करने के आदेश दिए

दैनिक भास्कर2 Jul 2026, 09:50👁 0 views
PTI की मौत के बाद 1.60 करोड़ का क्लेम मिलेगा:रोड एक्सीडेंट में हुई थी मौत, कोर्ट ने 1.28 करोड़ के साथ 7% ब्याज भी चुकाने के आदेश दिए
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सीकर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के अनुसार प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को मृतक शारीरिक शिक्षक(PTI) के परिजनों को 1 करोड़ 28 लाख 20 हजार 473 रुपए का क्लेम चुकाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 7% ब्याज चुकाने का आदेश भी दिया है। सीकर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के जज विनोद कुमार गिरी ने दुर्गा देवी आदि बनाम मोहन सिंह आदि के मामले में कोर्ट ने टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2 महीने में भुगतान करने के आदेश दिए

Source: Bhaskar

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