OBC कोटे में दिव्यांगों को 7% से ज्यादा नियुक्ति,छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट शिक्षक भर्ती पर बोला- प्रक्रिया गलत
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षित पदों पर तय सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति केवल मेरिट के आधार पर करना कानून के अनुरूप नहीं है।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए 90 दिनों के भीतर नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षित पदों पर तय सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति केवल मेरिट के आधार पर करना कानून के अनुरूप नहीं है।हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए 90 दिनों के भीतर नई मेरिट सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
Source: Ind24
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