MP Pension New Rule: मप्र में 80 वर्ष की उम्र से पहले नहीं मिलेगी अतिरिक्त पेंशन, 4.30 लाख रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को राहत नहीं, जानें पूरा नियम
MP Pension New Rule 2026: मध्यप्रदेश के 4.30 लाख रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने 16 जून 2026 मंगलवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कर्मचारी को 80 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले अतिरिक्त पेंशन नहीं दी जाएगी। इससे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी निराश हैं। (खबर अपडेट की जा रही है)

MP Pension New Rule 2026: मध्यप्रदेश के 4.30 लाख रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को सरकार से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने 16 जून 2026 मंगलवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कर्मचारी को 80 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले अतिरिक्त पेंशन नहीं दी जाएगी। इससे रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी निराश हैं। (खबर अपडेट की जा रही है)
Source: Bansal News
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