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MP High Court ने भोपाल-देवास टोल कंपनी को 11 करोड़ लौटाने का आदेश दिया

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि साफ्टवेयर की गलत मैपिंग के कारण अधिक टोल वसूला गया तो इसकी जिम्मेदारी टोल संचालक की होगी।

surendra dubey18 Jul 2026, 07:45👁 0 views
MP High Court ने भोपाल-देवास टोल कंपनी को 11 करोड़ लौटाने का आदेश दिया
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि साफ्टवेयर की गलत मैपिंग के कारण अधिक टोल वसूला गया तो इसकी जिम्मेदारी टोल संचालक की होगी।

Source: Naidunia

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