MP लोकायुक्त SPE अब RTI के दायरे में रहेगा: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- SPE इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी संगठन नहीं
MP Lokayukta SPE RTI: मध्यप्रदेश लोकायुक्त SPE अब RTI के दायरे में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें लोकायुक्त के स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (SPE) को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। मप्र सरकार ने 25 अगस्त 2011 को जारी की थी अधिसूचना मध्यप्रदेश सरकार ने 25 अगस्त 2011 को अधिसूचना जारी करके लोकायुक्त SPE को RTI कानून के दायरे से बाहर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2026 को उस अधिसूचना को रद्द करने का फैसला सुनाया। SPE कोई खुफिया

MP Lokayukta SPE RTI: मध्यप्रदेश लोकायुक्त SPE अब RTI के दायरे में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया जिसमें लोकायुक्त के स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट (SPE) को सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। मप्र सरकार ने 25 अगस्त 2011 को जारी की थी अधिसूचना मध्यप्रदेश सरकार ने 25 अगस्त 2011 को अधिसूचना जारी करके लोकायुक्त SPE को RTI कानून के दायरे से बाहर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून 2026 को उस अधिसूचना को रद्द करने का फैसला सुनाया। SPE कोई खुफिया
Source: Bansal News
Related News
NEET-UG 2026 री-एग्जाम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 22 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा पर उठे सवाल; 17 जून को सुनवाई

Kanpur News : पेड़ कटे तो गिरी कुर्सी! एनएसआई डायरेक्टर सीमा परोहा और संपदा अधिकारी विनय कुमार सस्पेंड
स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा मोदी का कार्यकाल: महाराज
