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MP में गेस्ट फैकल्टी की हो गई मौज, नहीं छिनेगा काम, हाईकोर्ट ने कहा-दूसरी खाली जगह पर दो नौकरी
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गेस्ट फैकल्टी के लिए बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि रेगुलर टीचर आने पर भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के टीचर मौजूद रहेंगे, उन्हें नौकरी से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा. इसे गेस्ट फैकल्टी के लिए पूरे प्रदेश में बड़ी राहत माना जा रहा है.
shreeniwas choudhary7 Jul 2026, 18:27👁 0 views

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए गेस्ट फैकल्टी के लिए बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि रेगुलर टीचर आने पर भी कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के टीचर मौजूद रहेंगे, उन्हें नौकरी से टर्मिनेट नहीं किया जाएगा. इसे गेस्ट फैकल्टी के लिए पूरे प्रदेश में बड़ी राहत माना जा रहा है.
Source: News 18 Hindi
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