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MP: 'बालिग की पसंद सर्वोपरि', हाईकोर्ट बोला- मां की भावना या पिता के अहंकार पर नहीं चलेगा कानून
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद की जगह और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है।
जबलपुर ब्यूरो12 Jul 2026, 04:46👁 0 views

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद की जगह और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है।
Source: Amar Ujala
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