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Kullu Rave Party Case: कुल्लू डीसी-एसपी को राहत, FIR और कार्रवाई के हाईकोर्ट आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
कसोल रेव पार्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कुल्लू के डीसी, एसपी और एसडीएम के खिलाफ एफआईआर, एसआईटी और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
ankesh dogra26 Jul 2026, 21:28👁 0 views

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कसोल रेव पार्टी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें कुल्लू के डीसी, एसपी और एसडीएम के खिलाफ एफआईआर, एसआईटी और विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
Source: Amar Ujala
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