Kolkata Police ने 60 दिन के लिए रोकी Petrol और डीजल की खुले में बिक्री
कोलकाता पुलिस ने आग और जनसुरक्षा के खतरे को देखते हुए खुले बाजारों और सड़क किनारे की दुकानों पर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल खुले में बेचने पर रोक लगा दी है। पुलिस आयुक्त अजय नंद ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 20 अगस्त से लागू होगा और 60 दिन तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। नंद ने पेट्रोल पंप और लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे ईंधन केवल अधिकृत मशीनों के जरिये सीधे वाहनों की टंकियों में ही भरें। आदेश में बोतल, जार, प्लास्टिक के डिब्बे, ड्रम

कोलकाता पुलिस ने आग और जनसुरक्षा के खतरे को देखते हुए खुले बाजारों और सड़क किनारे की दुकानों पर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल खुले में बेचने पर रोक लगा दी है। पुलिस आयुक्त अजय नंद ने कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 20 अगस्त से लागू होगा और 60 दिन तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। नंद ने पेट्रोल पंप और लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे ईंधन केवल अधिकृत मशीनों के जरिये सीधे वाहनों की टंकियों में ही भरें। आदेश में बोतल, जार, प्लास्टिक के डिब्बे, ड्रम
Source: Prabhasakshi
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