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Kanpur News : कानपुर में सौ साल पुराने बरगद के पेड़ को हटाने पर हाई कोर्ट की रोक सौ साल पुराने बरगद के पेड़ को हटाने पर हाई कोर्ट की रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के हंसपुरम में लगे करीब 100 साल पुराने बरगद के पेड़ को हटाने और दूसरी जगह लगाने संबंधी आदेश पर अगली सुनवाई तिथि 21 जुलाई 2026 तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि इस उम्र का बरगद का पेड़ दुर्लभ है और धरोहर की श्रेणी में आता है.
inextlive29 Jun 2026, 19:18👁 0 views

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के हंसपुरम में लगे करीब 100 साल पुराने बरगद के पेड़ को हटाने और दूसरी जगह लगाने संबंधी आदेश पर अगली सुनवाई तिथि 21 जुलाई 2026 तक रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि इस उम्र का बरगद का पेड़ दुर्लभ है और धरोहर की श्रेणी में आता है.
Source: Inextlive
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