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Kangra News: पहले क्लेम किया खारिज, अब बीमा कंपनी को देने होंगे 1.05 लाख रुपये
जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा गलत आधार पर क्लेम खारिज करने को सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।
शिमला ब्यूरो18 Jul 2026, 01:16👁 0 views

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जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा ने स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा गलत आधार पर क्लेम खारिज करने को सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है।
Source: Amar Ujala
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