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Jind News: 28 सितंबर तक मिलेगा कर बकाया निपटाने का मौका
उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में लागू योजना को व्यापारियों का अच्छा सहयोग मिला था। इसी को देखते हुए सरकार ने इसे दोबारा लागू किया है। योजना सात कराधान अधिनियमों के अंतर्गत लंबित मामलों पर लागू होगी।
रोहतक ब्यूरो7 Aug 2026, 19:11👁 0 views

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उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में लागू योजना को व्यापारियों का अच्छा सहयोग मिला था। इसी को देखते हुए सरकार ने इसे दोबारा लागू किया है। योजना सात कराधान अधिनियमों के अंतर्गत लंबित मामलों पर लागू होगी।
Source: Amar Ujala
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