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ITR फाइलिंग में हो गई गलती? जानें कैसे फाइल करें रिवाइज्ड रिटर्न
अगर आपसे आईटीआर (ITR) दाखिल करते समय आय, कटौती या फॉर्म चुनने में कोई गलती हो गई है, तो घबराएं नहीं। आयकर विभाग की धारा 139(5) के तहत आप 31 मार्च तक 'संशोधित रिटर्न' भरकर अपनी सभी त्रुटियों को आसानी से सुधार सकते हैं।
richa tripathi23 Jun 2026, 07:47👁 0 views
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अगर आपसे आईटीआर (ITR) दाखिल करते समय आय, कटौती या फॉर्म चुनने में कोई गलती हो गई है, तो घबराएं नहीं। आयकर विभाग की धारा 139(5) के तहत आप 31 मार्च तक 'संशोधित रिटर्न' भरकर अपनी सभी त्रुटियों को आसानी से सुधार सकते हैं।
Source: Times Now Navbharat
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