ITR फाइलिंग का बदला कैलेंडर, जानें किस टैक्सपेयर के लिए कब है आखिरी तारीख
नए कैलेंडर के तहत ऐसे कारोबारी और प्रोफेशनल, जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है और जो ITR-3 या ITR-4 फाइल करते हैं, अब अपना रिटर्न 31 अगस्त 2026 तक दाखिल कर सकेंगे. यानी एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. हालांकि वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और कैपिटल गेन वाले अधिकांश टैक्सपेयर्स, जो ITR-1 या ITR-2 फाइल करते हैं, उनके लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 ही रहेगी.

नए कैलेंडर के तहत ऐसे कारोबारी और प्रोफेशनल, जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है और जो ITR-3 या ITR-4 फाइल करते हैं, अब अपना रिटर्न 31 अगस्त 2026 तक दाखिल कर सकेंगे. यानी एक महीने का अतिरिक्त समय मिल गया है. हालांकि वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और कैपिटल गेन वाले अधिकांश टैक्सपेयर्स, जो ITR-1 या ITR-2 फाइल करते हैं, उनके लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 ही रहेगी.
Source: Money9live
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