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ITR फाइल कर दिया? अब 30 दिन के भीतर ऐसे करें ई-वेरिफिकेशन, नहीं तो रिटर्न होगा अमान्य; जानें वेरिफाई करने के 5 तरीके
ITR दाखिल करने के बाद 30 दिन के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग रिटर्न को अमान्य मान सकता है. ऐसे में टैक्सपेयर आधार OTP, बैंक खाते से EVC, डिमैट खाते से EVC, नेट बैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के जरिए ऑनलाइन ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
satish vishwakarma22 Jul 2026, 08:15👁 0 views

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ITR दाखिल करने के बाद 30 दिन के भीतर उसका ई-वेरिफिकेशन करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर आयकर विभाग रिटर्न को अमान्य मान सकता है. ऐसे में टैक्सपेयर आधार OTP, बैंक खाते से EVC, डिमैट खाते से EVC, नेट बैंकिंग और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के जरिए ऑनलाइन ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं.
Source: Money9live
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