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ITR Filling : रिटर्न भरने के लिए सिर्फ फॉर्म-16 काफी नहीं, इन दोनों डॉक्यूमेंट की हेल्प नहीं ली तो आ जाएगा नोटिस
Form 16 vs AIS : आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 दे दिया है और अब आईटीआर भरने की तैयारी में हैं तो जरा सावधान हो जाएं. पहले इसमें दी गई जानकारियों को फॉर्म 26एएस और एआईएस से मिलान कर लें, तभी आईटीआर भरें. अगर इन डॉक्यूमेंट में दी गई जानकारियों में कोई मिसमैच होता है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.
pramod kumar tiwari13 Jun 2026, 08:19👁 0 views

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Form 16 vs AIS : आपकी कंपनी ने फॉर्म 16 दे दिया है और अब आईटीआर भरने की तैयारी में हैं तो जरा सावधान हो जाएं. पहले इसमें दी गई जानकारियों को फॉर्म 26एएस और एआईएस से मिलान कर लें, तभी आईटीआर भरें. अगर इन डॉक्यूमेंट में दी गई जानकारियों में कोई मिसमैच होता है तो आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है.
Source: News 18 Hindi
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