IITian बाबा की जमानत हुई खारिज:दूध में नशीला पदार्थ खिलाकर करता था युवतियों का शोषण,मथुरा कोर्ट ने आरोपी को नहीं दी राहत
मथुरा के राधाकुंड में दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर युवतियों का शारीरिक शोषण करने वाले IITian बाबा की जमानत याचिका मथुरा कोर्ट ने खारिज कर दी। शनिवार को अपर सत्र न्यायधीश एवं स्पेशल कोर्ट EC Act में आरोपी की जमानत पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों ने बहस की। लेकिन कोर्ट ने आरोपी को राहत न देते हुए उसकी जमानत खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ की युवती ने लगाया था शोषण का आरोप राधाकुंड कस्बे में रहने वाले अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास पर छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया था कि वह BSc
मथुरा के राधाकुंड में दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर युवतियों का शारीरिक शोषण करने वाले IITian बाबा की जमानत याचिका मथुरा कोर्ट ने खारिज कर दी। शनिवार को अपर सत्र न्यायधीश एवं स्पेशल कोर्ट EC Act में आरोपी की जमानत पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकीलों ने बहस की। लेकिन कोर्ट ने आरोपी को राहत न देते हुए उसकी जमानत खारिज कर दी। छत्तीसगढ़ की युवती ने लगाया था शोषण का आरोप राधाकुंड कस्बे में रहने वाले अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण दास पर छत्तीसगढ़ की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया था कि वह BSc
Source: Bhaskar
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