HRA नहीं मिलता, फिर भी बचा सकते हैं हजारों का टैक्स! जानें किरायेदारों के लिए खास फॉर्मूला
House Rent Tax Benefit: क्या आप हर महीने किराया देते हैं? अगर हां, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आप इसके लिए टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं. कई टैक्सपेयर्स को गलतफहमी होती है कि वे यह छूट तभी ले सकते हैं जब उन्हें अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता हो. लेकिन ऐसा नहीं है. भले ही HRA आपकी सैलरी का हिस्सा न हो, फिर भी इनकम टैक्स एक्ट आपको कुछ शर्तों के साथ किराए के भुगतान पर छूट का दावा करने की इजाजत देता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 134 के तहत टैक्स में छूट मिलती है टैक्स एक्सपर्ट्स

House Rent Tax Benefit: क्या आप हर महीने किराया देते हैं? अगर हां, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आप इसके लिए टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं. कई टैक्सपेयर्स को गलतफहमी होती है कि वे यह छूट तभी ले सकते हैं जब उन्हें अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता हो. लेकिन ऐसा नहीं है. भले ही HRA आपकी सैलरी का हिस्सा न हो, फिर भी इनकम टैक्स एक्ट आपको कुछ शर्तों के साथ किराए के भुगतान पर छूट का दावा करने की इजाजत देता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 134 के तहत टैक्स में छूट मिलती है टैक्स एक्सपर्ट्स
Source: Inkhabar
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