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Hisar News: प्रॉपर्टी को स्वयं सत्यापित करने पर ही मिलेगी 100% ब्याज छूट
प्रदेश सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये पर 100 प्रतिशत ब्याज छूट दी जा रही है लेकिन इसका लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
अमर उजाला ब्यूरो20 Jun 2026, 19:10👁 0 views

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प्रदेश सरकार की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये पर 100 प्रतिशत ब्याज छूट दी जा रही है लेकिन इसका लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी का स्वयं सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
Source: Amar Ujala
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