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Himachal High Court: प्रशासनिक देरी से कर्मचारियों के लाभ नहीं रोक सकती सरकार, जानें हाईकोर्ट के सभी फैसले
हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक देरी के कारण कर्मचारियों को नियमितीकरण और वित्तीय लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। शास्त्री शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2024 से लाभ देने के आदेश।
ankesh dogra19 Jul 2026, 04:16👁 1 views

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हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक देरी के कारण कर्मचारियों को नियमितीकरण और वित्तीय लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। शास्त्री शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2024 से लाभ देने के आदेश।
Source: Amar Ujala
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