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High Court decision on deputation - हाई कोर्ट की दोटूक: शासकीय कर्मचारी की मर्जी के बिना नहीं भेज सकते प्रतिनियुक्ति पर
बिलासपुर: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए गए स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) आदेश पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर उत्तर मांगा है। क्या है पूरा मामला? कोर्ट में याचिकाकर्ता डा. कुमुदिनी व
dm20 Jun 2026, 12:16👁 0 views

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बिलासपुर: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए गए स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) आदेश पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर उत्तर मांगा है। क्या है पूरा मामला? कोर्ट में याचिकाकर्ता डा. कुमुदिनी व
Source: Inkquest Media
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