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High Court : बेसिक शिक्षा निदेशक का वेतन रोकने का आदेश रद्द, शिक्षिका ने लगाई थी गुहार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से शिक्षिका का वेतन रोकने संबंधी 25 मई 2022 के आदेश को निरस्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने प्रयागराज निवासी शशि कला सिंह की याचिका पर दिया।
विनोद सिंह18 Jul 2026, 22:41👁 0 views

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक की ओर से शिक्षिका का वेतन रोकने संबंधी 25 मई 2022 के आदेश को निरस्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने प्रयागराज निवासी शशि कला सिंह की याचिका पर दिया।
Source: Amar Ujala
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