Uttar Pradesh



High Court : धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का केस एक साथ नहीं चल सकता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का केस एक साथ नहीं चल सकता। आईपीसी की धारा-406 (आपराधिक विश्वासघात), धारा-420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज अपराध परस्पर भिन्न और स्वतंत्र हैं।
विनोद सिंह4 Jun 2026, 22:35👁 0 views

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी का केस एक साथ नहीं चल सकता। आईपीसी की धारा-406 (आपराधिक विश्वासघात), धारा-420 (धोखाधड़ी) के तहत दर्ज अपराध परस्पर भिन्न और स्वतंत्र हैं।
Source: Amar Ujala
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