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High Court : किराया संबंधित विवाद की सुनवाई का अधिकार सिर्फ किराया प्राधिकरण के पास
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश किराया विनियमन अधिनियम लागू होने के बाद मकान मालिक और किरायेदार के बीच किराया संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार सिर्फ किराया प्राधिकरण (रेंट अथॉरिटी) के पास है।
विनोद सिंह13 Jun 2026, 22:23👁 0 views

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश किराया विनियमन अधिनियम लागू होने के बाद मकान मालिक और किरायेदार के बीच किराया संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार सिर्फ किराया प्राधिकरण (रेंट अथॉरिटी) के पास है।
Source: Amar Ujala
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