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HC ने CM विजय को दिया झटका, करूर भगदड़ में मृतक परिजनों की नौकरी पर लगी रोक; स्किल ट्रेनिंग का दिया सुझाव
Vijay Karur Rally: मद्रास हाई कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने नियमित भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया है।
अमन मौर्या27 Jul 2026, 13:45👁 1 views

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Vijay Karur Rally: मद्रास हाई कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का तमिलनाडु सरकार का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने नियमित भर्ती प्रक्रिया पर जोर दिया है।
Source: Navbharat Live
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