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Hathras News: बिल टू-शिप टू के नए नियम पर अगस्त तक रोक

जीएसटी की बिल टू-शिप टू प्रणाली में लागू नया नियम अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत ई-वे बिल में बिल तथा माल प्राप्त करने वाली दोनों फर्मों का जीएसटीएन अनिवार्य रूप से दर्ज करने के नए नियम पर रोक लगा दी गई है।

अलीगढ़ ब्यूरो29 Jun 2026, 20:57👁 0 views
Hathras News: बिल टू-शिप टू के नए नियम पर अगस्त तक रोक
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जीएसटी की बिल टू-शिप टू प्रणाली में लागू नया नियम अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत ई-वे बिल में बिल तथा माल प्राप्त करने वाली दोनों फर्मों का जीएसटीएन अनिवार्य रूप से दर्ज करने के नए नियम पर रोक लगा दी गई है।

Source: Amar Ujala

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