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EPFO ने वापस मांगा 2.5 करोड़ रुपये का PF फंड, रिटायर्ड कर्मचारी ने कोर्ट में ऐसे जीती लड़ाई
तेलंगाना हाई कोर्ट ने EPFO को बड़ा झटका देते हुए कहा कि किसी रिटायर्ड कर्मचारी से PF की रकम वापस नहीं मांगी जा सकती. कोर्ट ने 2.5 करोड़ रुपये की रिकवरी नोटिस रद्द करते हुए कर्मचारी को राहत दी.
devesh kumar pandey18 Jun 2026, 06:16👁 0 views

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तेलंगाना हाई कोर्ट ने EPFO को बड़ा झटका देते हुए कहा कि किसी रिटायर्ड कर्मचारी से PF की रकम वापस नहीं मांगी जा सकती. कोर्ट ने 2.5 करोड़ रुपये की रिकवरी नोटिस रद्द करते हुए कर्मचारी को राहत दी.
Source: Tv9 Bharatvarsh
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